हाईकोर्ट ने मालपुरा में पंचायत सहायकों की भर्ती में गड़बड़ी पर जताई नाराजगी
By - Shivraj Dhusariya
हाईकोर्ट ने मालपुरा में पंचायत सहायकों की भर्ती में की गई गडबडियाें पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट पंहुचे ग्राम पंचायत कडीला की एक गड़बड़ी के एक मामले में हस्तक्षेप के बाद पिता द्वारा किए गए पुत्र के चयन को निरस्त कर दिया गया है चयन प्रक्रिया में बरती गई गड़बड़ियों के खिलाफ मालपुरा तहसील की 12 ग्राम पंचायतों के अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर न्याय की गुहार लगाई। ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती में भारी गड़बड़िया उजागर होने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू की गई है हालांकि साक्षात्कार देने वाले वंचित योग्यताधारी युवकों द्वारा अभीतक भी गडबडियों सम्बन्धी दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के निर्देशों पर पिछले दिनों ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती आयोजित की गई थी जिसमें मालपुरा की छत्तीस ग्राम पंचायतों में से करीब 20 पंचायतों में विवाद उत्पन्न हुए विवाद का कारण राजनेतिक हस्तक्षेप योग्यताधारियों की अनदेखी करना रहा उपखंड क्षेत्र की कडीला ग्राम पंचायत में चयन समिति में शामिल पिता ने अपने पुत्र तक का चयन कर नियमों की खुलेआम अनदेखी कर दी हालांकि बाद में न्यायालय के आदेश पर इस नियुक्ति को निरस्त किया गया। चयन प्रक्रिया के बाद असंतुष्ट बेरोजगारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने दायर याचिकाओं का अवलोकन करने के बाद गडबडिया सिद्ध पाए जाने पर उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर विवादों का निस्तारण करने के लिए जिला कलेक्टर को आदेश दिए गए है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार तीन सदस्यों की कमेटी तक की गई है इसमें कलेक्टर सहित जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला शिक्षाधिकारी को शामिल किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत सहायक भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता दी है कि कमेटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर वे हाईकोर्ट में दोबारा से याचिका दायर कर सकेंगे।
यह थे चयन समिति में शामिल राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए पंचायत प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी की पदेन अध्यक्षता में शाला विकास समिति के सदस्यों को साक्षात्कार के लिए अधिकृत किया गया था। इसमें मौके पर ही आवेदन प्राप्त कर दस्तावेजों की जांच की गई तथा उपर्युक्त युवकों का चयन किया जाना था। चयन समिति में शामिल पिता ने किया पुत्र का चयन कडीला ग्राम पंचायत में पीईईओं नन्दलाल गुर्जर द्वारा अपने पुत्र महेन्द्र सिंह गुर्जर का चयन किए जाने के मामले में अन्य अभ्यर्थी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने इस पर बडी नाराजगी जताई बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक टोंक ने एक आदेश जारी कर सुधीर चौधरी बनाम सरकार नामक मुकदमे में न्यायालय में हुए निर्णय की अनुपालना में परीक्षण उपरान्त पाया कि कडीला ग्राम पंचायत में पीईईओं नन्दलाल गुर्जर ने अपने ही पुत्र महेन्द्र सिंह गुर्जर का चयन किए जाने को नियमविरुद्ध मानते हुए यह चयन निरस्त किया गया। इन पंचायतों के पीडीतों ने दायर की याचिका मालपुरा तहसील की ग्राम पंचायत देवल, लाम्बाहरिसिंह, चावण्डिया, कडीला, बरोल, पचेवर, धौली, झाडली, मलिकपुर, पचेवर, रीण्डलिया तिलांजू सहित कुल 12 ग्राम पंचायतों में भर्ती में योग्य होने के बावजूद वंचित रहे युवाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्तियों में की गई गडबडियों से हाईकोर्ट को अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मीनाक्षी पारीक-धौली, सुधीर चौधरी-कडीला, विकास कुम्हार-तिलांजू, सुनरल अहमद, पिंकी गुर्जर-पचेवर, भागचन्द अन्य-लाम्बाहरिसिंह, तेजपाल-देवल, बाबूलाल गुर्जर-मलिकपुर, अब्दुल, निसार-रीण्डलिया, जवान लाल-बरोल सहित अन्य ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती मामले में चयनसूची को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में योग्यता के बावजूद चयन से वंचित रहे अन्य अभ्यर्थी भी सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति कार्यालयों के चक्कर लगा रहे है| यहां नहीं हुआ किसी का चयन जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक टोंक ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग जयपुर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को एक पत्र प्रेषित कर अवगत करवाया है कि पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शाला विकास समिति द्वारा ग्राम पंचायत सहायक के पद पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं किए जाने के कारण जिलास्तरीय समिति द्वारा जांच की गई है। उक्त जांच में चैनपुरा, देशमा, डूंगरी कलां, गनवर, कुराड, तिलांजू ईन्दौली में चयन समिति दवारा ग्राम पंचायत सहायकों के चयन की अभिशंषा नहीं किए जाने के आधार पर किसी का चयन नहीं किया गया है।