अध्यापक पद पर नियुक्ति देने के आदेश
By - Shivraj Dhusariya
उच्चन्यायालय की जयपुर पीठ ने जिला परिषद की थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2012 में याचिकाकर्ता से कम अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के मामले में निर्णय सुनाते हुए याचिकाकर्ता को छह माह में शिक्षक पद पर नियुक्ति देने के आदेश सरकार और जिला परिषद को दिए है। न्यायाधीश कवलजीत सिंह अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश टोंक के काबरा निवासी प्रभु लाल गुर्जर द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मी कान्त शर्मा (मालपुरा) के जरिये दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को दिए है। याचिका में बताया गया था कि वर्ष 2012 की अध्यापक भर्ती में याचिकाकर्ता ने एसबीसी वर्ग से सामाजिक अध्ययन विषय के लिए आवेदन किया था और उसके 124 अंक आए थे। बाद में संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता को 128.9 अंक एवं तीसरे संशोधित परिणाम में उसके 135.22 अंक प्राप्त हुए थे, लेकिन जिला परिषद ने उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी, जबकि उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया। पूर्व में भी इसी तरह केस में मुख्य पीठ जोधपुर ने मुकेश कुमार टेलर और अन्य के मामले में 9 फरवरी 2017 को पारित किए गए आदेश की पालना में याचिकाकर्ता को भी छह माह में अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए है।